राज्य न्यायपालिका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न अध्याय 11 | Bihar Board Class IX Political Science Chapter 11

राज्य न्यायपालिका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न अध्याय 11 |  Bihar Board Class IX Political Science Chapter 11


राज्य न्यायपालिका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न अध्याय 11 |  Bihar Board Class IX Political Science Chapter 11




राज्य न्यायपालिका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न



1. बिहार में उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है ?
उत्तर- पटना में।


2. राजस्व न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों के नामों का उल्लेख करें। 
उत्तर- हाईकोर्ट–बोर्ड ऑफ रेवेन्यू – ए०डी०एम० का कोर्ट — डी०सी० एल०आर० का कोर्ट अंचलाधिकारी का कोर्ट।


3. प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने वर्ष की सजा देने का अधिकार है? 
उत्तर- तीन वर्ष।


4. द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने वर्ष की सजा देने का अधिकार है? 
उत्तर- एक वर्ष ।


5. सबसे नीचे स्तर पर कौन-सा न्यायालय होता है ?
उत्तर- ग्राम कचहरी ।


राज्य न्यायपालिका लघु उत्तरीय प्रश्न



1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन-सी योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं ? 
उत्तर- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्न योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं— (i) भारत का नागरिक हो, (ii) कम से कम दस वर्ष किसी न्याय के पद पर रह चुका हो, या (iii) किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम दस वर्ष अधिकता रह चुका हो ।


2. उच्च न्यायालय के अपील-संबंधी अधिकार का वर्णन करें।
उत्तर- राज्य के जिला न्यायालयों के मुकदमें के फैसले के बाद उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार है। कम से कम 5,000 रु. की जायदाद से संबंधित दीवानी मुकदमें को अपील उच्च न्यायालय में होती है। उच्च न्यायालय में फौजदारी मुकदमों की अपीलें तब आती हैं जब जिला एवं सेशन जज द्वारा अभियुक्त को सजा दी जाती है।


3. ग्रामकचहरी पर एक टिप्पणी लिखें।
उत्तर- बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम पास किया है। इसके अनुसार ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता है। ग्रामपंचायत की एक ग्रामकचहरी होती है। ग्राम कचहरी को अधिक-से-अधिक 100 रुपये जुर्माना तथा एक मास की सजा देने का अधिकार है। ग्राम कचहरी में 500 रुपये तक के दीवानी मुकदमे सुने जाते हैं। ग्राम कचहरी के निर्णयों के विरुद्ध साधारणतः अपील नहीं होती।
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